नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का जुर्म साबित होने पर दो शिक्षकों को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कारावास सुनाया है। उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों मुजरिमों को नई टिहरी जेल भेज दिया गया है।
दोनों शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाना उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज था। राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड़ के दो शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को थाना उत्तरकाशी में अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई। विद्यालय के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता प्रदीप व जीव विज्ञान प्रवक्ता सचिन डोडी पर नाबालिग छात्राओं पर छेड़छाड़ का आरोप था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि छात्राओं ने उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत अपने अभिभावकों से की थी। छात्राओं ने अभिभावकों को बताया था कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर शिक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे।
छात्राओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने उक्त दोनों शिक्षकों को निलंबित कर एडी कार्यालय पौड़ी में अटैच किया था। पुलिस ने मामले में 7 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अभि युक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।