• Wed. Sep 18th, 2024

उत्तराखंड सर्किल रेट वृद्धि को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब 


देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सर्किल रेट में बढ़ोतरी को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में दिल्ली निवासी अंकित कालरा की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने द्वारिका दिल्ली निवासी राजीव के साथ देहरादून के पछवादून में जमीन से संबंधित अनुबंध किया था। इसी बीच 15 फरवरी को राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सर्किल रेट में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी। देश की किसी भी मेट्रोपोलिटन सिटी में सर्किल रेट में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं की गई।

 

शहरी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने याचिका में नोटिफिकेशन को असंवैधानिक घोषित करने की प्रार्थना की। वहीं, याचिका का विरोध करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार को नीति बनाने का अधिकार है। कोर्ट वित्त से संबंधित नीति में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
नॉर्दर्न रिपोर्टर के लिए आवश्यकता है पूरे भारत के सभी जिलो से अनुभवी ब्यूरो चीफ, पत्रकार, कैमरामैन, विज्ञापन प्रतिनिधि की। आप संपर्क करे मो० न०:-7017605343,9837885385