नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/ जिला एवम सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी वेणी माधव शाह ने बताया कि टिहरी जिले के मुनि कीरेती थाना में पीड़िता के मामा ने 7 मई 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार उसकी नाबालिग भांजी उनके साथ रहकर पढ़ाई करती है। 7 मई को वह बकरी चुगाने नदी के पास गई थी। लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटी। रात को वह घर की ओर आती दिखाई दी। पूछने पर उसने बताया कि दो युवक उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर जंगल ले गए। इनमें से एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञातों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में दो युवकों नवीन गुसांई और हंसराज का नाम सामने आया। पुलिस ने 8 मई को दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त नवीन गुसांई और हंसराज के खिलाफ पोक्सो सहित कई धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में कई गवाह और दस्तावेज सक्ष्य प्रस्तुत किये गये। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त नवीन गुसांई को मामले में दोषी 20 साल की सजा सुनाई है। जबकि हंसराज को दोषमुक्त कर दिया।