• Fri. Nov 7th, 2025

हंगामा और तोड़फोड़ के आरोप से जीबी पंत इंजीनियरिंग संस्थान घुड़दौड़ी के 18 छात्र बरी


[responsivevoice_button voice=”Hindi Female”]

Spread the love

पौड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) पौड़ी मोहम्मद याकूब की अदालत ने जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के एक घर व रेस्टोरेंट में हंगामा कर तोड़फोड़ करने, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में 18 छात्रों को बरी कर दिया है। कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के आरोप साबित करने में विफल रहने पर छात्र दोषमुक्त हो गए। मामला चार साल पुराना है।
जीबी पंत अ​भियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के समीप रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यक्ति ने कोतवाली पौड़ी में एक जून 2019 को एक तहरीर दी थी। संचालक ने आरोप लगाया था कि संस्थान के समीप उसका रेस्टोंरेंट व घर है। जहां 31 मई 2019 को इंजिनियरिंग संस्थान के 150 से 200 छात्र आए। छात्रों ने रेस्टोरेंट में उपद्रव करते हुए तोड़फोड़ की। इसके अलावा छात्रों ने मारपीट, जान से मारने की धमकी और घर में महिलाओं व बुजुर्गों के साथ गाली-गलौज की। संचालक की तहरीर पर पुलिस ने 18 छात्रों को नामजद करते हुए वि​भिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद छात्रों ने अलग अलग तिथियों मे अदालत में आत्मसर्मपण किया। जिन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी।
विवेचना के पश्चात पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट को भेजी। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने सभी आरोप नकारे। वहीं अभियोजन पक्ष आरोपों से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिस पर सीजेएम मौ. याकूब साक्ष्यों के अभाव में समस्त छात्रों को दोषमुक्त किए जाने का फैसला सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नॉर्दर्न रिपोर्टर के लिए आवश्यकता है पूरे भारत के सभी जिलो से अनुभवी ब्यूरो चीफ, पत्रकार, कैमरामैन, विज्ञापन प्रतिनिधि की। आप संपर्क करे मो० न०:-7017605343,9837885385