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उत्तराखंड में सोमवार 7 फरवरी से खुल रहे 1 से 9वीं के स्कूल


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कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही प्रदेश सरकार ने सात फरवरी से पहली से 9 वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव ने इसका आदेश जारी किया है और विद्यालयी शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर एसओपी भी जारी कर दी है। यह निर्णय सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। स्कूल हाईब्रिड मोड में चलेंगे यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगे। 10 से 12 तक के स्कूल दोनों मोड में पहले से खुले हुए हैं।

सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का आदेश शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधू ने जारी किया। इस आदेश के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को फिलहाल बंद ही  रखा जाएगा। मुख्य सचिव के आदेश में यह भी उल्लेख हुआ था कि कोरोना  के मद्देनजर सुरक्षा मानकों को लेकर विभाग की ओर से अलग से एसओपी जारी की जाएगी। इस आदेश के कुछ घंटे बाद आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्कूल संचालन को लेकर एसओपी जारी कर दी। एसओपी में कहा गया है कि स्कूलों का संचालन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा।

अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक मोबाइल या अन्य उपकरण से कक्षा शिक्षण कार्य को ऑनलाइन लाइव प्रसारित करेंगे। ताकि ऐसे छात्र_छात्राएं जो स्कूल में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हों, वे घर पर रहकर कक्षा शिक्षण से जुड़ सकें। प्रदेश का हर स्कूल एक नोडल अधिकारी करेगा नामित  करेगा जो सोशल डिस्टेंसिग एवं कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि स्कूल के छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के मध्य संक्रमण की स्थिति पैदा होती है, तो इससे समय पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल और नोडल अधिकारी की होगी। स्कूल अवधि में एवं घर से आते और जाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।

स्कूल में सेनेटाइजर, हैंडवाश थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की वर्तमान व्यवस्था जिसके तहत बच्चों को खाद्यान्न, मध्याह्न भोजन सामग्री दी जा रही है को जारी रखते हुए स्कूलों में अभी पका-पकाया भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लेकिन भोजन माता नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहेंगी। स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं को लंच बॉक्स लाने की अनुमति प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधन कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए अपने स्तर से निर्णय लेंगे।

आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी : -बोर्डिंग, डे बोर्डिंग स्कूल में आवासीय परिसर में निवास करने वाले शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र या अधिकतम 48 घंटे पूर्व की प्राप्त आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। छात्र-छात्राओं को अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल में भौतिक रूप से उपस्थिति होने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल के पूरे स्टाफ का वैक्सीनेशन भी आवश्यक होगा।

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