मंगलवार की सुबह छह बजे खत्म होने वाले कोरोना कर्फ्यू को उत्तराखंड शासन ने अतिरिक्त 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव ने इसका आदेश जारी किया है और यह 19 अक्तूबर की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बार कोरोना कर्फ्यू में अलग से कोई बड़ी रियायत नहीं दी गयी है। रात्रि नौ बजे के बाद से सुबह आठ बजे तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण बरकरार रहेगा।
मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जारी एसओपी में चारधाम यात्रा, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूर्व में जारी एसओपी का पूरी तरह से पालन कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।
शादी की दावत वाले इसे जरूर पढ़ें : एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।
स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों को मंजूरी : राज्य सरकार ने सामाजिक-राजनीतिक व सांस्कृतिक, मनोरंजन व धार्मिक कार्यक्रमों को संचालित करने की छूट दी है। एसओपी के अनुसार कार्यक्रम स्थल की कुल क्षमता के पचास फीसदी गैदरिंग के साथ उक्त गतिविधियां की जा सकती है।