उत्तराखंड सरकार ने मलिन बस्तियों को बड़ी राहत दी है। इसे तोड़ने संबंधी हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश को किनारे रखते हुए आगामी तीन साल के लिए इसकी वैधता पर मुहर लगा दी है। चुनावी हलचल के बीच सोमवार 16 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर विचार हुए। इसमें 20 प्रस्ताव पास हुए। इसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में मलिन बस्तियों को 2024 तक नहीं तोड़ने का फैसला लिया गया। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन साल पूर्व अवैध बस्तियों को हटाने के आदेश दिये थे। इस आदेश के खिलाफ प्रदेश की तत्कालीन त्रिवेन्द्र सरकार ने वर्ष 2018 में तीन साल तक बस्तियों को तोड़ने पर लोक लगा दी। इस संबंध में अध्यादेश भी लाया गया । लेकिन त्रिवेन्द्र सरकार द्वारा लाये गये कानून की समय सीमा जल्द खत्म होने वाली है। उधर, चुनाव नजदीक है। इस स्थिति को देखते हुए धामी सरकार ने भी कैबिनेट के जरिए मलिन बस्तियों को आगामी तीन वर्षों तक यानी 2024 तक नहीं हटाने का फैसला लिया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:-
-बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाए जाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, अब पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित लिखा जाएगा।
-डेयरी विकास नियमावली को मंजूरी।
– बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए पीएमसी के गठन का लिया गया निर्णय।
– बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्यों के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं, जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
-नर्सिंग विद्यालय बाजपुर में 70 पदों को मंजूरी।
-हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय किया गया। यहां शिक्षकों का मानदेय 25 हजार से 35 हजार किया गया।
-उत्तराखंड सिंचाई विभाग मेट में समूह ग के तहत आयोग करेगा भर्ती।
-फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट उधमसिंह नगर में लगाने के फैसले को लिया वापस।
-उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी और निजी सहायक की नियमावली को मंजूरी।
-जोशीमठ में एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी
-मदिरा की 2021-22 में शराब की जो 25 दुकानें नहीं उठ पाई है, 50 प्रतिशत राजस्व के साथ देने पर मंजूरी।
-कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख की मांग रोडवेज के द्वारा की गई थी, जिसको देने को कैबिनेट ने देने पर मंजूरी दी है।
-एससी एसटी विधवा पेंशन के लिए आय की सीमा 15 हजार से 48 हजार किया गया, विधवा की पुत्रियों की शादी के लिए आय प्रमाण पत्र में आय की बढ़ोतरी
-उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी श्रेणी प्रातः कालीन, गेस्ट टीचर, संविदा टीचर, अस्थायी टीचर को मानदेय के रूप में 35 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया।